बदले आरटीई नियम: अब एलकेजी-यूकेजी में नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान

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भीलवाड़ा हलचल अब अगले शिक्षा क्षेत्र से राजस्थान के निजी शैक्षणिक संस्थानों में राइट टू एजुकेशन के तहत निशुल्क प्रवेश की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पीपी 3 (पूर्व प्राथमिक कक्षा) और कक्षा एक में ही आरटीई के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा मिलेगी।माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि वे सभी निजी स्कूलों को अवगत कराये .
यह निर्णय सत्र 2025-26 से लागू होगा। इससे पहले, एलकेजी और यूकेजी जैसी कक्षाओं में भी सरकारी अनुदान के माध्यम से फीस का भुगतान किया जाता था। अब इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए कोई भी सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। निदेशक के अनुसार इस कदम का मकसद शिक्षा के अधिकार को मुख्य प्राथमिक और पहली कक्षा तक सीमित करना है।
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