राजस्थान के जंगलों में अब अगर ले गए प्लास्टिक की बोतल और बैग तो 5 लाख रुपए देना होगा जुर्माना

राजस्थान के जंगलों में अब अगर ले गए प्लास्टिक की बोतल और बैग तो 5 लाख रुपए देना होगा जुर्माना
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भीलवाड़ा जयपुर राजस्थान सरकारने घूमने फिरने के दौरान प्लास्टिक ले जाने पर प्रतिबंधलगा दिया और लापरवाही करने पर₹500000 के जुर्माना का प्रावधान कियागया है।


राजस्थान सरकार ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी जंगलों में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी है। अब पर्यटक और वनकर्मी जंगल में प्लास्टिक की पानी की बोतल और कैरी बैग अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। अब जंगलों में कांच अथवा स्टील की बोतल और कपड़े एवं जूट से बैने बैग ही ले जा सकेंगे।

राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आदेश जारी कर वन्यजीव अभयारण्यों, सभी टाइगर रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय उधान सहित सभी जंगलों में प्लास्टिक व पोलिथिन के कैरी बैग, पाउच, प्लास्टिक की पानी की बोतल,पानी कै कैन अथवा प्लास्टिक की अन्य कोई पैकिंग सामग्री ले जाने पर रोक लगाई है। यदि कोई पर्यटक रोक के बावजूद पानी की प्लास्टिक की बोतल, कैरी बैग अथवा अन्य कोई सामान जंगल में लेकर जाएगा तो उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

फिलहाल जंगलों के मुख्य द्वार पर वनकर्मी पर्यटकों की समझाइश में जुटे हैं। प्रत्येक जंगल के मुख्य द्वार पर पर्यटकों के प्रवेश से पहले उनके सामान की जांच की जाएगी।

हमीरगढ़ स्थिति ईको पार्क में भी यही व्यवस्था लागू होगी।







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