फास्टैग न होने पर अब नहीं देना होगा दोगुना टोल, डिजिटल भुगतान पर सवा गुना शुल्क लागू

फास्टैग न होने पर अब नहीं देना होगा दोगुना टोल, डिजिटल भुगतान पर सवा गुना शुल्क लागू
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भीलवाड़ा ,

नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। शनिवार से लागू नए नियमों के तहत अब बिना फास्टैग या कम बैलेंस की स्थिति में दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। वाहन चालक यदि टोल प्लाजा पर यूपीआई या किसी डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, तो उन्हें सामान्य टोल का सिर्फ सवा गुना शुल्क देना होगा।उदाहरण के अनुसार, यदि किसी वाहन का टोल सौ रुपए है तो नकद में भुगतान करने पर दो सौ रुपए देने होंगे, जबकि यूपीआई या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर केवल एक सौ पच्चीस रुपए का भुगतान करना होगा।पंद्रह नवंबर दो हजार पच्चीस से लागू नए प्रावधानों के तहत वाहन चालकों को तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला, सामान्य दर पर फास्टैग से टोल भुगतान। दूसरा, नकद भुगतान पर पहले की तरह दोगुना शुल्क। तीसरा, डिजिटल भुगतान अपनाने पर सामान्य टोल से केवल पच्चीस प्रतिशत अधिक शुल्क। नई व्यवस्था का उद्देश्य हाईवे पर जाम कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।

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