एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस 2025-26 लागू, अंतिम तिथि 31 दिसंबर

भीलवाड़ा, । राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. (अनुजा निगम), द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप विभिन्न योजनाओं में 31 मार्च 2024 तक ऋण का लाभ प्राप्त कर चुके लाभार्थियों के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस), 2025-26 लागू की गई है।

परियोजना प्रबंधक नूतन कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुजा निगम से ऋण प्राप्त कर चुके ऋणियों को एकमुश्त मूलधन जमा करवाने पर ऋण राशि के साधारण ब्याज तथा दंडनीय ब्याज (शास्ति) में छूट प्रदान की जायेगी। यह योजना वर्तमान में लागू है।

योजना की अवधि को 31 दिसम्बर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। जो भी ऋणी इस योजना में ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की छूट प्राप्त करना चाहते हैं वह अनुजा निगम कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता हैं।

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