कृषि शिक्षा में प्रोत्साहन राशि के ऑन लाइन आवेदन प्रारम्भ

भीलवाड़ा । कृषि संकाय लेने वाली छात्राओं को कृषि विभाग प्रोत्साहन राशि दे रहा है,इसी का परिणाम है कि छात्राओं का रुझान कृषि संकाय की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी संख्या में छात्राएं कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी व खाद्य प्रसंस्करण जैसे अध्ययन के नए क्षेत्रों में उतर रही है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिले में कृषि विषय में अध्ययनरत 11वीं व 12वीं एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन पत्र आमान्त्रित किए गए हैं।
राज्य सरकार द्वारा कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही हैं। जिले में कृषि विषय में अध्ययनरत 11वीं व 12वीं कक्षा की छात्राओं को 15 हजार रूपये तथा कृषि स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 25 हजार रूपये प्रति वर्ष तथा पीएचडी के लिए 40 हजार रूपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। संबंधित समस्त संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य उनके संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं को राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करवाये, उनके आवेदन की कृषि विभाग द्वारा ऑन लाइन जांच उपरान्त पोर्टल पर सत्यापित करने हेतु सम्बन्धित विद्यालयों को प्रेषित की जायेगी।
संयुक्त निदेशक जैन ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए छात्राएं स्वयं की एसएसओ आईडी से राज किसान साथी पोर्टल पर सम्बन्धित स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में अध्ययन होने के प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के समय छात्रा को अपनी अंकतालिका एवं राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। छात्रा जिस कक्षा में अध्ययनरत कर रही हैं, उसके लिए संस्था प्रधान द्वारा राजकिसान पोर्टल पर कृषि संकाय वाले राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय में छात्रा अध्ययन होने का प्रमाण पत्र देना होगा साथ ही संस्था प्रधान को ऑनलाइन यह भी प्रमाणित करना होगा कि अध्ययनरत छात्रा अनुत्तीर्ण नहीं हैं।
संयुक्त निदेशक जैन ने बताया कि पंजीकरण के लिए राजकिसान पोर्टल पर लॉगिन कर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया जा सकता है। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के प्रोत्साहन राशि कार्यक्रम के ऑनलाइन आवेदन के लिए वर्तमान में जारी है। 31 जनवरी, 2026 तक राज किसान साथी पोर्टल खोला गया है।
*राजस्थान की मूल निवासी कर सकते है आवेदन*
कृषि शिक्षा में प्रोत्साहन योजना के लिए केवल राजस्थान की मूल निवासी छात्राऐं ही पात्र होगी।
*आवेदन में यह दस्तावेज आवश्यक*
प्रोत्साहन राशि के आवेदन के लिए गत वर्ष की अंक तालिकाएं मूल निवास प्रमाण पत्र तथा जन आधार कार्ड आवश्यक है। कृषि विषय में अध्ययन करने वाली उन छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो राजस्थान की मूल निवासी है और राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है।
*बीच सत्र में स्कूल-कॉलेज छोडने वाली छात्राएं पात्र नहीं*
गत वर्ष अनुत्तीर्ण अथवा श्रेणी सुधार के लिए अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी। सत्र के मध्य स्कूल व कॉलेज विश्वविद्यालय छोडकर जाने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र नहीं होंगी।