अफीम डोडा चूरा तस्कर को 4 साल की सजा

अफीम डोडा चूरा तस्कर को 4 साल की सजा
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भीलवाड़ा एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में आरोपी को 4 साल की कठोर कैद और 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 29 जून 2019 को पारोली के तत्कालीन थाना प्रभारी खींवराज ने गाडरीखेड़ा तिराहा पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान छापड़ेल की ओर से आई कार को उसका ड्राइवर पुलिस को देखकर कंवलियास की ओर भगा ले गया। कंवलियास तालाब के पास रास्ता बंद होने पर ड्राइवर उतरकर भागने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया।पूछताछ में उसने अपना नाम मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण का खेड़ा निवासी नारायणसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत बताया। कार की तलाशी में 5 कट्‌टों में 48 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा भरा हुआ मिला। नारायणसिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।

अफीम डोडा चूरा तस्कर को 4 साल की सजाOpium poppy powder smuggler sentenced to 4 years in prison

ट्रायल पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्मा ने अभियुक्त नारायणसिंह राजपूत को सजा सुनाई। लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 69 डॉक्युमेंट्स पेश किए।

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