चार पहिया वाहन व एसी वाले उठा रहे है मुफ्त में राशन का गेहूं, जल्दी हो कार्रवाई
आटूण (मदनलाल वैष्णव)। भारत सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत केवल पात्र लोग ही इसका फायदा ले सकते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसी काे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत केवल पात्र लोग ही इसका फायदा ले सकते हैं। अपात्र लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिनके पास चार पहिया वाहन है, घरों में एयर कंडीशन लगे हुए है, ट्रेक्टर है, जमीनें है वे लोग ही मुफ्त में राशन का गेहूं उठा रहे है और उन्हें महंगे भाव पर व्यापारियों को बेच रहे है । जो पात्र लोग है उन्हें खानापूर्ति के नाम पर टरका दिया जाता है जिससे ये लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ऐसे लोग जिनके पास 100 वर्गमीटर का प्लॉट, फ्लैट व मकान, चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर हो, गांवों में 2 लाख व शहरों में तीन लाख की सालाना आमदनी हो, चार पहिया वाहन, एसी व शस्त्र लाइसेंस आदि है तो ऐसे लोगों से राशन कार्ड सरेंडर कराया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों पर जल्दी ही कार्रवाई शुरू की जाये और जिन्हें इस योजना का लाभ मिले उन पात्र लोगों को ही मुफ्त केे राशन के गेेहूं दिये जाये।