भीलवाड़ा में एयर इण्डिया के खिलाफ परिवाद स्थाई लोक अदालत ने किया खारिज

भीलवाड़ा बीएचएन। एयर इण्डिया लिमिटेड एयरलाइन्स दिल्ली के खिलाफ भीलवाड़ा की स्थाई लोक अदालत में पेश परिवाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
सूत्रों के अनुसार, भीलवाड़ा के विनोद कुमार जोशी ने स्थाई लोक अदालत में एक परिवाद पेश किया कि उसका पुत्र अमेरिका रहता है, जिससे मिलने के लिए वह 15 मार्च 2020 को अमेरिका गया। उसने एयर इण्डिया से रिटर्न टिकट कराया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा रद्द / स्थगित कर दी और कोविड-19 कम होने पर टिकिट रि-शेड्यूल नहीं किया गया। इसके चलते उसे अधिक राशि देकर टिकट बुक कराकर भारत आना पड़ा। परिवादी विनोद कुमार के परिवाद में एयर इण्डिया की तरफ से अधिवक्ता गोविन्द कुमार विश्नोई ने पैरवी की कि परिवादी ने अमेरिका से वापसी के तहत वन्दे भारत की स्पेशल फ्लाईट से यात्रा की, जो कि एम्बेसी ऑफ इण्डिया द्वारा जारी की गई एडवाईजरी के तहत थी । जिसमें परिवादी किसी भी प्रकार से टिकट को रि-शेड्यूल कराने का अधिकारी नही है । परिवाद पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्थाई लोक अदालत ने परिवादी विनोद कुमार का परिवाद खारिज कर दिया।
