पोक्सो कोर्ट का फैसला- नाबालिग को अगवा कर दिल्ली ले जाकर रेप करने वाले विशाल को 20 साल की कैद

भीलवाड़ा । एक नाबालिग लडक़ी को अगवा कर दिल्ली ले जाने व उसके साथ रेप करने के मामले में विशाल दरोगा को 20 साल की सजा और 62 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि एक परिवादिया ने 22 जून 22 को जहाजपुर थाने में रिपोर्ट दी कि उसके पति को चाय देने के लिए नाबालिग भतीजी घर से दुकान पर गई थी, जो लौटकर नहीं आई। उसकी काफी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। तलाश कर पीडि़त नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान लिये। पीडि़ता ने बयान में बताया कि आज से 12 महीने पहले उसकी विशाल दरोगा से जान-पहचान हुई, जो उसे मिलने के लिए बुलाता था। उससे बातें करता। घटना वाले दिन विशाल ने फोन कर कहा कि वह उसे लेने के लिए दो लडक़ों को भेज रहा है। इसके बाद दोनों लडक़े गाड़ी लेकर आये। वह, इनके साथ चली गई। दोनों लडक़ों ने रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद विशाल के उसे फागी छोड़ दिया। विशाल उसे दिल्ली ले गया और कमरा किराये लेकर उसे रखा और उसके साथ रेप किया। वह, पांच-छह दिन विशाल के साथ रही। इस दौरान कई बार विशाल ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपित विशाल को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया और अपहरण, रेप और पोक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट न्यायालय में पेश की। ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक कानावत ने 20 गवाहों के बयान करवाते हुये 41 दस्तावेज पेश कर विशाल पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर विशाल को इस मामले में 20 साल के कठोर कारावास और 62 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

Tags

Next Story