ग्राम पंचायत में घपलों की शिकायत में सुखलेचा दोष मुक्त

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By - मदन लाल वैष्णव |23 July 2024 4:17 PM IST
रायपुर। एडवोकेट संतोष कुमार पारीक ने बताया कि रायपुर ACJM कोर्ट प्रकरण संख्या 221/22 भैरू सिंह व बसंत सुखलेचा रायपुर को धारा 332,353, में दोष मुक्त घोषित किया। मामला ग्राम पंचायत रायपुर में पूर्व में हुए घपलों की शिकायत करने में, शिकायत पर हुई कार्रवाई से नाराज होकर राजनीतिक दुर्भावना पूर्ण दर्ज़ कराए गए प्रकरण को न्यायालय ने झूठा माना और संपूर्ण प्रकरण में दोष मुक्त किया।
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