राजस्थान हाईकोर्ट ने होली का 4 मार्च को घोषित किया अवकाश; बार एसोसिएशन की मांग पर प्रशासन ने लगाई मुहर

राजस्थान हाईकोर्ट ने होली का 4 मार्च को घोषित किया अवकाश; बार एसोसिएशन की मांग पर प्रशासन ने लगाई मुहर
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भीलवाड़ा | राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने होली के पावन पर्व को देखते हुए 4 मार्च 2026 को प्रदेश की अदालतों में अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय बार एसोसिएशनों की लंबे समय से चली आ रही मांग और अधिवक्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है।

वकीलों के अनुरोध पर मिली मंजूरी

अधिवक्ताओं और विभिन्न बार संघों ने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि होलिका दहन और त्योहार की तैयारियों के दृष्टिगत 4 मार्च को अवकाश घोषित किया जाए। वकीलों का तर्क था कि इस छुट्टी से अधिवक्ता और कोर्ट स्टाफ अपने परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले सकेंगे।

न्यायिक कार्य रहेंगे पूरी तरह बंद

अदालत प्रशासन ने अधिवक्ताओं के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने आधिकारिक कैलेंडर में 4 मार्च को 'कोर्ट हॉलिडे' के रूप में दर्ज कर लिया है। इस निर्णय के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ (जोधपुर), जयपुर पीठ सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में उस दिन कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। अब अदालतें होली के अवकाश के बाद ही पुनः सुचारू रूप से कार्य करेंगी।

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