राजस्थान आवासन मंडल ने सरप्लस मकानों को पहली बार 50 प्रतिशत छूट के साथ बेचने का ल‍िया निर्णय

राजस्थान आवासन मंडल ने सरप्लस मकानों को पहली बार 50 प्रतिशत छूट के साथ बेचने का ल‍िया निर्णय
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भीलवाड़ा। राजस्थान आवासन मंडल भीलवाड़ा द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनी प्रियदर्शिनी नगर सुवाना, भीलवाड़ा में सरप्लस रहे मध्यम आयवर्ग -अ के 112 मकानों को "जहां है जैसा है" के आधार पर मूल लागत में 50% छूट दे कर बुधवारी ई नीलामी के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया है.!

इन मकानों को खरीदने के लिए आवेदकों को Rajasthan Housing board के अधिकृत वेबसाईट - rhb.rajasthan.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे, रजिस्ट्रेशन के समय अपना व्यक्तिगत जानकारी के साथ साथ बैंक डिटेल्स, मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख कर एक फोटो आईडी भी अपलोड करने होंगे, तथा ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन शुल्क रुपए 354/- भी जमा कराने होंगे !

रजिस्ट्रेशन उपरांत आवेदक जिस मकान के लिए बोली लगाना चाहते हैं उस मकान पर क्लिक कर मांगी गई 5% धरोहर राशि ऑनलाइन ही जमा करवाने होंगे, फिर आप उसमें बोली लगा सकते हैं !

इस ई नीलामी में प्रत्येक सोमवार सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर बुधवार शाम 3 बजे तक बोली लगा सकते हैं, फिर उसी बुधवार को शाम 4 बजे सफल अधिकतम बोलीदाता को सूचित कर दिया जाएगा तथा शेष रहे असफल आवेदकों के जमा धरोहर राशि लगभग एक सप्ताह में उनके उल्लेखित बैंक खाते में रिफंड भेज दी जाएगी. और सफल बोलीदाताओं को लगभग एक सप्ताह में आवंटन पत्र जारीकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जाएगा !

मकानों का विक्रय किराया क्रय पद्धति के साथ साथ नगद भुगतान पद्धति में भी किया जाएगा, लेकिन किराया क्रय पद्धति में एक परिवार (पति - पत्नी - आश्रित) को केवल एक ही मकान देय होगा!

यदि आवेदक चाहे तो नगद भुगतान पद्धति में एक परिवार में ही एक से अधिक मकान खरीद सकते हैं!

इन मकानों के खरीदने, बोली लगाने से पूर्व मंडल के वेबसाइट पर अपलोड किए गए संबंधित नियम प्रक्रियाओं का आदेश परिपत्रों का भलीभांति अध्ययन कर लेवें ! यदि आप चाहे तो मंडल के आर के कॉलोनी कार्यालय में भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर विस्तृत जानकारी उपरांत निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं!

प्रत्येक सप्ताह शेष सरप्लस रहे मकानों की सूची मंडल भीलवाड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है !

मकान के मूल लागत के अतिरिक्त 3% प्रशासनिक चार्ज, कॉर्नर चार्ज, अतिरिक्त भूमि के राशि अलग से वसूलनिए होगी, जिसका उल्लेख आवंटन पत्र कर दिया जाएगा !

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