एक मुश्त समाधान योजना के तहत 30 सितम्बर तक ऋण जमा कराने पर ब्याज में छुट

भीलवाड़ा,। राज्य सरकार के बजट घोषणा 2025-2026 के तहत प्रदेश मे राज. अनुसुचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम से अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछडे वर्गों को 31 मार्च तक वितरित किये गये ऋणों पर राहत प्रदान करते हुए अतिदेय मूलधन देय राशि 30 सितम्बर 2025 तक जमा कराये जाने पर अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की राशि की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
राज अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के परियोजना प्रबन्धक नूतन कुमार शर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के ऋणी जिन्होने अनुजा निगम से ऋण लिया है, ऐसे समस्त बकाया ऋणी एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते है। श्री शर्मा ने बताया कि योजना का प्रथम चरण 1 मई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक लागु रहेगा, जिसमें एक मुश्त भुगतान करने पर साधारण ब्याज व दण्डनीय ब्याज माफ किया जायेगा।
