होली व शीतला सप्तमी पर शांति व्यवस्था हेतु धारा 163 लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए कड़े आदेश

भीलवाड़ा । जिले में आगामी त्योहारों—शीतला सप्तमी, अष्टमी और रंगतेरस—पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने कड़े कदम उठाए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा लोक व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) के तहत जिले की संपूर्ण शहरी और ग्रामीण सीमा में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 10 मार्च से 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा।
इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:
हथियार व विस्फोटक: सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र (रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक), घातक हथियार (तलवार, भाला, गंडासा, लाठी) या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी।
हानिकारक पदार्थ: ज्वलनशील पदार्थों या हानिकारक रसायनों से भरे गुब्बारों का उपयोग वर्जित है।
भड़काऊ सामग्री: सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले नारे, भाषण, पोस्टर, ऑडियो-वीडियो या सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब) पर किसी भी तरह के दुष्प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश से इन्हें मिलेगी छूट:
- ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी, पुलिस बल और बैंक गार्ड।
- सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा अनुसार कृपाण रखने की अनुमति होगी।
- बीमार और दिव्यांग व्यक्ति सहारे के लिए लाठी का उपयोग कर सकेंगे।
- शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण या थाने में जमा कराने हेतु ले जाने वाले व्यक्ति।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
