ईएसआईसी ने ‘स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रॉप्टिंग इनिशिएटिव’ स्प्री योजना को दी मंजूरी,देशभर में लागू

भीलवाड़ा । भीलवाडा जिले में विभिन्न कंपनी और उद्योगों में काम करने वाले कार्मिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) खुशखबरी लेकर आया है। ईएसआईसी की ओर से स्प्री योजना शुरू की गई है। इसमें अपंजीकृत नियोक्ता अपना पंजीकरण करा कर लाभ उठा सकते है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य कार्मिकों व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना है। 31 दिसम्बर तक नियोक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी खुद, माता-पिता, पत्नी व बच्चों का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। यह जानकारी बुधवार को ईएसआईसी के उपक्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के संयुक्त निदेशक दीपक चौरसिया ने मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सभागार में चैम्बर व कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से आयोजित सेमिनार में उपस्थित नियोक्ता एवं कार्मिकों को दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रॉप्टिंग इनिशिएटिव’ स्प्री योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को 1 जुलाई से देशभर में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य उन सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत करना है, जो अब तक किसी कारणवश इस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से वंचित रह गए थे।
ईएसआईसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के उप निदेशक दीपक कुमार मीणा ने बताया कि नियोक्ता यदि योजना की वैधता अवधि में अपने प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कराते हैं तो उन्हें पंजीकरण की तिथि या घोषित तिथि से कवरेज प्रदान किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनका अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें भी पंजीकरण की तारीख से ईएसआई अधिनियम के तहत पूर्ण लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
ईएसआईसी ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान और कर्मचारियों का पंजीकरण सीधे ईएसआईसी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं या निकटतम ईएसआईसी कार्यालय से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि निगम भीलवाडा के शाखा प्रबंधक ललित किशोर महावर ने बताया कि ईएसआई अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान या कारखाने को अधिनियम लागू होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही सभी कर्मचारियों को भी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत करना जरूरी है, जिससे वे स्वास्थ्य सेवाएं, बीमारी में आर्थिक सहायता, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
सेमिनार में चैम्बर के संयुक्त सचिव निर्मल जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि यह योजना उन सभी के लिए एक अवसर है, जो अब तक किसी कारणवश पंजीकृत नहीं हो पाए। सभी पात्र नियोक्ताओं और कर्मचारियों से आव्हान किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत योजना का लाभ उठाये। सेमिनार में कई उद्योगों के एच आर हेड सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे।
