पीपली में आयोजित अंत्योदय शिविर में सुनिल कुमार को मिला न्याय

भीलवाडा, । ग्राम पंचायत पीपली में आयोजित अन्त्योदय शिविर में सुनील कुमार पुत्र भंवर लाल उम्र 50 वर्ष निवासी पीपली ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कलुन्दिया उसकी खरीदशुदा भूमि है जिसे उसने काना पिता देबीदास बैरागी से खरीद की थी जो नामान्तकरण संख्या 756़ 26.06.2004 (किता 04 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा) राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम दर्ज हुई परन्तु वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074-77 देखने पर ज्ञात हुआ कि उसकी खरीदशुदा कब्जेशुदा भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का नाम 1/2 हिस्से में त्रुटिवश दर्ज हो गया है जिसे शुद्ध करने का निवेदन किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्री भंवर लाल सेन ने प.ह. पीपली व भू.अ.नि. मंगरोप को जांच के आदेश दिया। पटवारी अनुराधा खटीक, भू.अ.नि. अल्का हींगड़ की जांच रिपोर्ट अनुसार वक्त सेग्रीगेशन त्रुटिवंश प्रार्थी के खाते से किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया। जिसे शुद्ध करना उचित है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार हमीरगढ़ ने त्रुटिवश दर्ज हुए नाम को प्रार्थी के खाते से हटाने का आदेश दिया। उक्त त्वरित आदेश पाकर प्रार्थी अति प्रसन्न हुआ। उक्त आदेश न केवल उसके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी रहा बल्कि मानसिक रूप से भारी राहत मिली।

सुनिल कुमार ने राज्य सरकार जिला प्रशासन व उपखण्ड प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि आज ग्राम पंचायत पीपली में शिविर नही लगता तो मुझे शुद्धि करवाने के लिए लम्बि प्रक्रिया से गुजरना पडता।

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