सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर बड़ा फैसला: कलेक्टर के अधिकार सीमित, कुछ प्रावधानों पर रोक

सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर बड़ा फैसला: कलेक्टर के अधिकार सीमित, कुछ प्रावधानों पर रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत अब जिला कलेक्टर वक्फ संपत्ति विवादों पर निर्णय नहीं ले सकेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका को किसी व्यक्ति के अधिकार तय करने का कोई अधिकार नहीं है।

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त पर भी रोक लगा दी। धारा 3(74) के तहत राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित प्रावधानों को भी निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की संरचना को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए, जिसमें कहा गया कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अनिवार्य रूप से मुस्लिम होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है। मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी। इस फैसले से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवादों के निपटारे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

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