भारी वाहनों का टैक्स 15 मार्च तक ऑन लाइन जमा होगा , इसके बाद कार्रवाई

भीलवाड़ा ,सरकार द्वारा भारी वाहनों का कर नगद जमा करने का प्रावधान समाप्त करने के पश्चात अब केवल ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही कर जमा होगा। भारी वाहनों का अग्रिम वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च है।
राज्य सरकार द्वारा वाहन स्वामियों द्वारा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा स्थापित विभिन्न कैश काउण्टर पर नगद राशि द्वारा कर जमा किया जाकर रसीद प्राप्त की जाती थी। एक अप्रैल 2024 से राज्य सरकार द्वारा कार्यालय के विभिन्न फीस एवं कर राशि केवल ऑनलाईन माध्यम द्वारा ही जमा करने की व्यवस्था लागू की गयी थी। नगद संग्रहण पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।इस वर्ष मार्च माह में राज्य सरकार द्वारा नगद राशि द्वारा कर जमा कराए जाने की छूट प्रदान करने की कोई संभावना नहीं है। इस स्थिति में वाहन स्वामियों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर ही कर जमा किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 का कर जमा करने के लिए 15 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित है। अतः सभी भार वाहन स्वामी नवीन प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने वाहनों का कर 15 मार्च तक आवश्यक रूप से ऑनलाईन जमा करावें।
होगी कार्रवाई
राज्य सरकार द्वारा भारी वाहनों का वर्ष 2025-26 का कर जमा कराने के लिए अंतिम तिथि 15 मार्च ही निर्धारित है। निर्धारित तिथि तक कर जमा नहीं करने वाले वाहनों के विरूद्ध 15 मार्च को रात्रि 12 बजे बाद से परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के दौरान कर जमा होने के बाद ही वाहन जुर्माने के साथ छोड़ा जाएगा। यह कार्यवाही पुरे माह में 24 घंटे उड़नदस्तों की ड्यूटी लगाकर की जाएगी। इससे वाहन स्वामियों को बकाया कर मय पैनल्टी तथा चालान की जुर्माना राशि भी भुगतनी होगी। साथ ही तब तक वाहन जब्त रहने से भी आर्थिक हानि होगी।