विधानसभा में गूंजा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संपत्ति अधिकारों के दुरुपयोग का मुद्दा, विधायक कोठारी ने उठाई सख्त कानून की मांग

विधानसभा में गूंजा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संपत्ति अधिकारों के दुरुपयोग का मुद्दा, विधायक कोठारी ने उठाई सख्त कानून की मांग
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भीलवाड़ा। राजस्थान विधानसभा में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति अधिकारों के कथित दुरुपयोग से उत्पन्न हो रहे सामाजिक और पारिवारिक विवादों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि वर्तमान कानून के अनुसार माता-पिता की संपत्ति में बेटों और बेटियों को समान अधिकार प्राप्त हैं, किंतु कई मामलों में देखने में आता है कि बेटियां अपनी इच्छा से अन्य समाज/समुदाय के व्यक्ति के साथ घर छोड़ देती हैं। ऐसे मामलों में परिवार द्वारा थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाती है और न्यायालय में पेशी के दौरान संबंधित बेटी अपने माता-पिता को पहचानने से इनकार करते हुए दूसरे व्यक्ति के साथ रहने का बयान देती है।

उन्होंने कहा कि बाद में माता-पिता की मृत्यु के उपरांत संपत्ति के नामांतरण के समय पुत्री का नाम भी समान रूप से दर्ज हो जाता है। कई बार वह मौके पर उपस्थित नहीं रहती लेकिन बाद में अपने हिस्से की भूमि या संपत्ति परिवार से इतर व्यक्तियों को बेच देती है। जिससे परिवारों में विवाद बढ़ते हैं ,और न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में वृद्धि होती है।

कोठारी ने सदन में कहा कि इस प्रकार के मामलों की प्रदेश में बढ़ती संख्या को देखते हुए विरासत के नामांतरण की प्रक्रिया में आवश्यक नियंत्रण और स्पष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब न्यायालय में कोई संतान अपने माता-पिता से संबंध तोड़ने का बयान देती है, तो उसके बाद संपत्ति नामांतरण में उसके अधिकारों की समीक्षा आवश्यक है।

विधायक कोठारी ने सुझाव दिया कि ऐसे विवादों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू-राजस्व अधिनियम में आवश्यक संशोधन या प्रावधान किए जाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के पारिवारिक और सामाजिक विवादों को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनने से संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी आएगी और परिवारों को अनावश्यक न्यायिक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।

विधायक कोठारी ने आशा व्यक्त की है कि उक्त कानून निर्माण के पश्चात् लवजिहाद एवं कई बार सम्पत्ति के लालच में मासूम बच्चियों को फंसाए जाने जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

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