पुराने वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती, आठ वाहनों की आरसी सस्पेंड

भीलवाड़ा। पंद्रह साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का नवीनीकरण नहीं कराने पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आठ वाहनों की आरसी सस्पेंड कर दी है। इसमें पांच गैर-परिवहन और तीन परिवहन वाहन शामिल हैं।

जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53(1)(a) के तहत यह कार्रवाई की गई है। विभाग की ओर से 25 जुलाई 2025 को आम सूचना जारी कर ऐसे वाहन स्वामियों को 11 अगस्त 2025 तक जवाब देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन तय समयावधि तक किसी भी वाहन स्वामी ने जवाब नहीं दिया।

डीटीओ ने बताया कि यह स्पष्ट करता है कि संबंधित वाहन संचालन योग्य नहीं हैं और मोटर वाहन अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे वाहन यदि सार्वजनिक स्थानों पर चलाए जाते हैं तो आमजन की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी वाहन स्वामी आरसी का नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो उनकी आरसी को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा।

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