UIT आवसीय भूखण्ड आवंटन योजना पर लटकी स्टे की तलवार, न्यायालय सुनाएगा 27 को अपना फेंसला

भीलवाड़ा। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारो के लिए अपना आशियाना हो इसी उदेश्य से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार एवं नगरीय विकास स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के आदेशो पर भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा 3081 भूखण्डो की लाॅटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने की योजना लागू की है।
योजना के तहत 02 जून से 30 जून के मध्य आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। शहर के पंचवटी, तिलक नगर, मोहन लाल सुखाड़िया नगर, एपीजे अब्दुल कलाम नगर, पटेल नगर, पटेल नगर विस्तार, आरपी लढा नगर एवं नया पुर मे विभिन्न साईजो के भूखण्ड आवंटित किये जाने है। जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि तत्कालीन राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्ष-2013 मे एक अधिसूचना जारी की गई। जिसके तहत न्यास की किसी भी योजना मे वकील समुदाय को 05 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया था।
इस अधिसूचना की प्रतिलिपि जिला अभिभाषक संस्था के सदस्यों ने ज्ञापन के तौर पर जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू और नगर विकास न्यास सचिव को दी थी।
मांग की, कि न्यास की इस योजना मे वकील समुदाय को 05 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। शर्मा ने यह भी बताया कि जिस तरह न्यास के अधिकारियों ने राजकीय कर्मचारियों, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, अधिस्वीकृत पत्रकार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति व सैनिकों को आरक्षण दिया गया है। इसी तरह वकील समुदाय को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए था।
मगर न्यास के अधिकारियों ने जानबुझकर वकील समुदाय को आरक्षित वर्ग न मानकर उनको इस योजना से दूर रखा। वकील समुदाय की मांग जिला अभिभाषक संस्था द्वारा बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश पूर्व भीलवाड़ा के समक्ष नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के खिलाफ वाद दायर कर सम्पूर्ण योजना पर स्थगन आदेश देने की मांग की गई। इस दौरान सभी वरिष्ठ वकीलो ने स्थगन के पक्ष मे अपने तथ्य प्रस्तुत किये। विद्ववान न्यायाधीश ने स्थगन पर अपना फेंसला शुक्रवार तक सुरक्षित रख लिया
