बिजोलिया नगर पालिका की आम सभा का हुआ आयोजन

बिजोलिया नगर पालिका की आम सभा का हुआ आयोजन
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बिजौलिया (दीपक राठौर)। नवगठित बिजोलिया नगर पालिका की आम सभा का आयोजन आज दोपहर 1:00 बजे सामुदायिक भवन बिजोलिया में पूजा चंद्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई । बैठक में उपाध्यक्ष प्रेम देवी मेवाड़ा सहित 20 वार्ड पार्षद मौजूद रहे इस दौरान अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मंगल ने सितंबर से मार्च 2025 तक 4 करोड़ 25 लाख का बजट बताया।

जिसके अंतर्गत नगर पालिका बिजौलियाँ में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था एवं विद्युत पोलो के योजनाबद्ध विकास पर चर्चा नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन की पालना अनुरूप ठोस कचरा प्रबंधन हेतु चर्चा एवं पलकी नदी के संरक्षण एवं विकास पर चर्चा, नगर पालिका बिजनेस कार्यालय भवन निर्माण पर चर्चा एवं , छोट तालाब का विकास एवं सौन्दर्यकरण पर चर्चा एवं नगर पालिका बिजौलियाँ में प्रस्तावित विकास कार्यों पर चर्चा एवं नगर पालिका क्षेत्र में मास्टर प्लान/ सैक्टर प्लान बनाने पर चर्चा एवं नगर पालिका बिजौलियां में चारागाह, जोहड, नाला एवं रिक्त आबादी भूमि इत्यादि राजकीय भूमि के संरक्षण आदि मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। वही खाली प्लॉट को लेकर या जिसने पैसे जमा करा रखे हो ऐसे प्लॉट को लेकर वार्ड पार्षद विनोद घुसर ने बात पूछी गई जिस पर अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मंगल ने बताया की सारे कार्य टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे साथ यह भी कहा है कि नगर पालिका में डीएलसी दर के आवंटन या रियायती दर के आवंटन का ऐसा कोई प्रोविजन उपलब्ध नहीं है आबादी भूमि में केवल ऑप्शन का ही प्रोविजन है जो भी भूखंड खाली है वह खाली ही माने जाएंगे उनका कोई भी आवंटन का प्रोविजन नहीं है वह केवल ऑप्शन ही होते हैं। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ने एक पत्रावली या दो पत्रावली लगाकर उनके पैसे जमा करा लिए हो या पत्रावली की रसीद प्राप्त कर ली हो या फिर एक ही प्लॉट के दो -दो, तीन -तीन पट्टे ले लिए हो जो प्लाट खाली पड़े हैं वह नगर पालिका की संपत्ति है। जो मकान बनाकर रह रहे हैं उनका पट्टा बनेगा या नहीं बनेगा यह मास्टर प्लान के बाद डिसाइड होगा। नगर पालिका में रियायती दर का कोई प्रावधान नहीं है।

पट्टे मोटे-मोटे तोर पर तीन तरह के होते हैं पहला जमाबंदी भूमि पर कोई आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य से सम परिवर्तन करता है तो नगर पालिका इसके लिए अधिकृत है नगर पालिका उसे भूमि को सम परिवर्तन करेगी और जिस जिस के नाम पर पट्टे आएंगे उस उसके नाम पर पट्टे बनाए जाएंगे दूसरी प्रक्रिया ऑप्शन प्रक्रिया होती जिसके तहत नगर पालिका नीलामी करके पट्टा देती है तीसरी प्रक्रिया कब्जा नियमन इसके तहत पत्थर डाल देना बाउंड्री कर देना छप्पर डाल देना यह सभी कब्जे की श्रेणी में नहीं आता है कब्जे की श्रेणी में वह आता है जिसमें वह उस जगह पर परिवार सहित रह रहा हो जिसका कोई रिकॉर्ड भी हो।

इसी के साथ अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मंगल ने बिजोलिया पलकी नदी पर रिवर फ्रंट और स्वतंत्रता सेनानी की स्मारक के लिए 30 करोड रुपए का बजट प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की बात कही।

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