लोन रिकवरी एजेंट से परेशान लोगों के लिए राहत, इन उपायों से मिलेगा तुरंत समाधान

नई दिल्ली। अगर आप बैंक या किसी वित्तीय संस्था से लिए गए लोन की रिकवरी के दौरान एजेंटों की बदसलूकी या दबाव का सामना कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं।
अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको धमकाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है या बार-बार कॉल कर परेशान करता है, तो आप इन उपायों से तुरंत राहत पा सकते हैं।
1. बैंक से सीधे शिकायत करें – सबसे पहले संबंधित बैंक के कस्टमर केयर या शाखा में लिखित शिकायत दर्ज कराएं। बैंक को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है।
2. RBI के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें – अगर बैंक से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो आप RBI के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
3. पुलिस में रिपोर्ट करें – यदि रिकवरी एजेंट धमकी या अभद्र व्यवहार करता है, तो नजदीकी पुलिस थाने में तुरंत शिकायत करें।
4. सबूत सुरक्षित रखें – एजेंट के कॉल रिकॉर्ड, मैसेज या बातचीत के स्क्रीनशॉट सबूत के रूप में सुरक्षित रखें। ये शिकायत के समय काम आएंगे।
5. कर्ज चुकाने का वैकल्पिक तरीका अपनाएं – यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो बैंक से लोन रीशेड्यूलिंग या सेटलमेंट का अनुरोध कर सकते हैं। बैंक को ग्राहक की स्थिति देखकर समाधान देना होता है।
RBI के नियमों के मुताबिक रिकवरी एजेंट रात 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकते। वे किसी भी तरह की धमकी या मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते। ग्राहक के अधिकारों का उल्लंघन करने पर बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
