These things will become expensive from September 22: Will affect the pocket: 22 सितंबर से महंगी होंगी ये चीजें: जेब पर पड़ेगा असर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को जीएसटी 2.0 (GST 2.0) की घोषणा की थी। इस नए ढांचे के तहत अब देशभर में **सिर्फ तीन टैक्स स्लैब – 5%, 18% और 40%** लागू होंगे। नई दरें **22 सितंबर 2025 से लागू** हो जाएंगी।
जहां एक ओर रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती होंगी, वहीं कई उत्पादों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। खासकर वे वस्तुएं जो **विलासिता (Luxury) या अहितकर (Sin Goods)** की श्रेणी में आती हैं, उन पर अब 40% तक जीएसटी लगाया जाएगा।
22 सितंबर से महंगी होने वाली वस्तुएं
| क्रम संख्या | वस्तुएं | पुरानी GST दर | नई GST दर |
| 1 | पान मसाला | 28% | 40% |
| 2 | स्वादयुक्त/मीठे पानी (एरेटेड सहित) | 28% | 40% |
| 3 | अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय | 18% | 40% |
| 4 | पौधों पर आधारित दूध पेय | 18% | 40% |
| 5 | कार्बोनेटेड फल पेय | 28% | 40% |
| 6 | कैफीनयुक्त पेय | 28% | 40% |
| 7 | कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष | 28% | 40% |
| 8 | सिगार, चेरोट, सिगरेट | 28% | 40% |
| 9 | अन्य निर्मित तंबाकू उत्पाद | 28% | 40% |
| 10 | निकोटीन इनहेलर (बिना दहन के) | 28% | 40% |
| 11 | कोयला, ब्रिकेट्स, ठोस ईंधन | 5% | 18% |
| 12 | लिग्नाइट | 5% | 18% |
| 13 | पीट और पीट लिटर | 5% | 18% |
| 14 | मेन्थॉल डेरिवेटिव्स (पेपरमिंट ऑयल आदि) | 12% | 18% |
| 15 | बायोडीजल (OMCs को छोड़कर) | 12% | 18% |
| 16 | मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर) | 28% | 40% |
| 17 | SUV और लक्जरी कारें | 28% | 40% |
| 18 | रिवॉल्वर और पिस्तौल | 28% | 40% |
| 19 | निजी जेट, बिजनेस विमान, हेलीकॉप्टर | 28% | 40% |
| 20 | यॉट और मनोरंजन जहाज | 28% | 40% |
क्यों बढ़ाई गई दरें?
सरकार का कहना है कि 40% स्लैब उन्हीं उत्पादों पर लगाया गया है जिन्हें या तो **विलासिता (Luxury)** की श्रेणी में रखा जाता है या फिर **अस्वास्थ्यकर (Harmful)** माना जाता है। इसका मकसद लोगों को हतोत्साहित करना और साथ ही राजस्व बढ़ाना है।
