रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025: निवेशकों को 7100 औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध

जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक विकास की रफ्तार को और तेज़ी देने की दिशा में रीको (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन) ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के द्वितीय चरण की शुरुआत कर दी है। इस योजना के अंतर्गत "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024" के तहत एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए प्रदेश के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड ऑनलाइन आवेदन के ज़रिए आवंटित किए जाएंगे। राइजिंग राजस्थान के निवेशकों को प्राथमिकता
15 मई 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत उन निवेशकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने राज्य सरकार के साथ 30 अप्रैल 2025 तक निवेश के लिए एमओयू साइन किए हैं। यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राइजिंग राजस्थान इंपेक्ट 1.0 कार्यक्रम में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 अप्रैल तक एमओयू करने वाले निवेशकों को भी भूखण्ड आवंटन का लाभ मिलेगा।
घोषणा के बाद राज्य में निवेश को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मार्च 2025 तक हुए 2637 एमओयू के बाद अप्रैल माह के अंत तक 1578 नए एमओयू निष्पादित हुए। इससे रीको की इस योजना में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी स्पष्ट होती है।
विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण
इस योजना में सामाजिक समावेशिता को भी महत्व दिया गया है। कुल 7100 भूखण्डों में से : अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए: 253 भूखण्ड, महिला उद्यमियों के लिए: 224 भूखण्ड, भूतपूर्व सैनिकों के लिए : 118 भूखण्ड, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए : 151 भूखण्ड। सशस्त्र बलों/अर्धसैनिक बलों के मृतक आश्रितों के लिए : 62 भूखण्ड जबकि करीब 6300 भूखण्ड सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं।
आवेदन प्रक्रिया और समयसीमा
ईएमडी (अमानत राशि) जमा कराने की अंतिम तिथि : 28 मई 2025
ई-लॉटरी का आयोजन : 5 जून 2025
आवेदन का माध्यम: रीको का ऑनलाइन पोर्टलhttps://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland
आवंटन की प्रक्रिया
योजना में भूखण्डों का आवंटन दो श्रेणियों में किया जाएगा :
50,000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड
यदि एक ही आवेदक हो, तो सीधा आवंटन।
यदि एक से अधिक आवेदक हों, तो ई-लॉटरी द्वारा चयन।
50,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल अथवा विशेष औद्योगिक पार्कों के लिए
आवेदक की पात्रता, भूमि की आवश्यकता आदि के आधार पर गुणात्मक मूल्यांकन कर आवंटन।
भुगतान और निवेश की शर्तें
आवेदन करते समय भूखण्ड की कुल प्रीमियम राशि का 5% ईएमडी के रूप में जमा करना आवश्यक है। भूखण्ड आवंटन के बाद ऑफर लेटर प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रीमियम राशि का 1% धरोहर के रूप में तथा 25% अग्रिम रूप में जमा कराना अनिवार्य है।
उत्पादन की समय-सीमा और निर्माण मानक
जिन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी जरूरी नहीं है, उन्हें 2 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।
जिन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी चाहिए, उन्हें 3 वर्ष में उत्पादन प्रारंभ करना होगा।
यूनिट को उत्पादन में माना जाएगा यदि :
भूखण्ड क्षेत्रफल का न्यूनतम 30% निर्माण हो चुका हो।
प्लांट व मशीनरी और भवन निर्माण में प्रस्तावित निवेश का 75% तक स्थायी निवेश हो चुका हो।
कड़े अनुशासन के साथ भूखण्ड आवंटन
भूखण्ड का उपविभाजन एवं उपयोग से बाहर की भूमि का हस्तांतरण अनुमन्य नहीं होगा।
यदि कोई आवंटी भूखण्ड वापिस करना चाहे, तो जमा प्रीमियम राशि में से 5% राशि की कटौती कर शेष राशि लौटाई जाएगी।
निरस्तीकरण की स्थिति में 10% राशि की कटौती होगी।
रीको की मंशा : निवेश को गति, रोजगार को विस्तार
रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि यह योजना राज्य में औद्योगीकरण को नई दिशा देने वाली है। उन्होंने कहा, “राइजिंग राजस्थान के निवेशकों को आरक्षित दर पर भूखण्ड देकर राज्य सरकार का लक्ष्य अधिकतम उद्योगों की स्थापना करना है। इससे राज्य में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।”
मार्च 2025 में शुरू हुए पहले चरण में ही निवेशकों का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। करीब 350 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर 98 भूखण्डों के लिए ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं, जिनकी आवंटन प्रक्रिया चल रही है।
महत्वपूर्ण लिंक :
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी :
https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland
https://riico.rajasthan.gov.in
रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 न केवल निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर है, बल्कि यह राजस्थान के औद्योगिक भविष्य को भी एक नई ऊंचाई देने वाला कदम है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और रीको की सुसंगठित योजना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।निवेशकों को 7100 औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध