एयरपोर्ट पर कस्टम की टेंशन खत्म: भारत सरकार ने लागू किए ‘नए बैगेज नियम 2026’, अब साथ ला सकेंगे ज्यादा सामान

दिल्ली। विदेश यात्रा से लौटने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार ने बड़ी राहत दी है। 2 फरवरी 2026 से देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर **‘नए बैगेज नियम 2026’** प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कस्टम प्रक्रिया को सरल बनाना और यात्रियों को एयरपोर्ट पर होने वाली अनावश्यक देरी से बचाना है।
ड्यूटी-फ्री लिमिट में 25 हजार का इजाफा:
नए नियमों के तहत अब यात्री अपने साथ **75,000 रुपये** तक का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी (Tax) के ला सकते हैं। इससे पहले यह सीमा 50,000 रुपये निर्धारित थी। यह छूट भारतीय निवासियों और भारतीय मूल के पर्यटकों, दोनों के लिए समान रूप से लागू होगी।
**सोने के गहनों पर अब 'कीमत' नहीं 'वजन' का नियम:**
अगर आप एक साल से अधिक समय विदेश में रहकर लौट रहे हैं, तो अब सोने की वैल्यू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अब केवल वजन को पैमाना बनाया है:
* **महिला यात्री:** 40 ग्राम तक के सोने के गहने ड्यूटी-फ्री (टैक्स मुक्त) ला सकेंगी।
* **पुरुष और बच्चे:** इनके लिए 20 ग्राम तक की सीमा तय की गई है।
इस वजन सीमा के भीतर सोना लाने पर यात्रियों को एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा।
**किसे कितनी मिलेगी छूट? (टैक्स-फ्री लिमिट):**
| यात्री का प्रकार | टैक्स-फ्री सामान की लिमिट (रुपये में) |
यात्री का प्रकार टैक्स-फ्री सामान की लिमिट (रुपये में)
भारतीय निवासी 75,000 रुपये
भारतीय मूल के पर्यटक 75,000 रुपये
विदेशी नागरिक (Non-tourist visa) 75,000 रुपये
विदेशी पर्यटक 25,000 रुपये
क्रू मेंबर्स 2,500 रुपये
प्रक्रिया होगी तेज और विवाद होंगे खत्म:**
सरकार का मानना है कि कीमत की सीमा हटाकर केवल वजन (सोने के मामले में) लागू करने से कस्टम अधिकारियों और यात्रियों के बीच होने वाले भ्रम खत्म होंगे। इससे क्लीयरेंस की प्रक्रिया तेज होगी और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा।
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