स्टार्टअप इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी की सीमा दोगुनी की गयी

स्टार्टअप इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी की सीमा दोगुनी की गयी
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नयी दिल्ली स्टार्टअप इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी की सीमा दोगुनी की गयीसरकार ने स्टार्टअप इकाइयों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस) में गारंटी की सीमा का विस्तार कर दोगुना करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने योजना के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की सीमा को दस करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है।

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