जीएम फूड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला — 6 माह में बनेगा रेग्युलेशन ,रेग्युलेशन लागू होने तक बिक्री, निर्माण और आयात पर प्रतिबंध

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश में **जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फूड** की बिक्री, निर्माण और आयात को **मानव स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा** मानते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** को निर्देश रेग्युलेशन आने तक जीएम फूड पर पाबंदी**
जब तक रेग्युलेशन लागू नहीं होते —
जीएम फूड की **बिक्री, निर्माण, आयात और वितरण पर प्रतिबंध** रहेगा।
* **जीएम फ्री टैग** के बिना कोई भी खाद्य पदार्थ विदेश से आयात नहीं किया जा सकेगा।
* **पर्यावरण मंत्रालय की जीईएसी** को भी अनुमति जारी करने पर रोक रहेगी।
वैदिक ग्रंथों का हवाला और संवैधानिक अधिकार की बात**
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने 6 साल पुरानी जनहित याचिका पर यह आदेश सुनाया।
कोर्ट ने कहा —
> “भोजन केवल पोषण नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का मूल हिस्सा है।”
कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत सुरक्षित भोजन को **जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा** माना।
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### 🌿 **जीएम फ्री तेल ही होगा आयात**
कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक कानून नहीं बनता, तब तक **केवल जीएम फ्री टैग लगे खाद्य तेलों को ही भारत में आयात की अनुमति** दी जा सकती है।
कस्टम और पोर्ट अधिकारियों को सख्ती से आदेशों की पालना कराने को कहा गया है।
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