बहुचर्चित हरीश सिंधी हत्याकांड: 10 साल बाद आया फैसला, 3 मुख्य आरोपियों को उम्रकैद

बहुचर्चित हरीश सिंधी हत्याकांड: 10 साल बाद आया फैसला, 3 मुख्य आरोपियों को उम्रकैद
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​हनुमानगढ़/रावतसर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन में करीब एक दशक पूर्व हुए सनसनीखेज हरीश सिंधी हत्याकांड में आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। रावतसर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन खत्री की अदालत ने 71 पृष्ठों के विस्तृत निर्णय में तीन मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

​अदालत परिसर में सरेआम हुई थी वारदात

​यह मामला 1 अगस्त 2016 की दोपहर का है, जब हनुमानगढ़ जंक्शन के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (नंबर-2) के बाहर पेशी पर आए हरीश सिंधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच और अदालती कार्यवाही के अनुसार, असल निशाना बलराम यादव था, लेकिन गोली हरीश सिंधी को लग गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था।

​किसे क्या मिली सजा?

​अपर लोक अभियोजक उमेश शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने सुखबीरसिंह उर्फ महंतो, धर्मेंद्रसिंह और श्रवण को हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी माना है।

​उम्रकैद: सुखबीरसिंह महंतो, धर्मेंद्रसिंह और श्रवण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन पर क्रमशः 20 हजार, 5 हजार और 3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

​कठोर कारावास: आरोपी निर्मलसिंह उर्फ निम्मा को आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। चूंकि वह ढाई साल से जेल में था, उसकी सजा पूरी मानी गई।

​बरी: साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए राजवीर और प्रकटसिंह को न्यायालय ने बरी कर दिया है।

​पुरानी रंजिश का था मामला

​मामले की पृष्ठभूमि में राजनीतिक दुश्मनी और पुरानी रंजिश सामने आई थी। परिवादी मोनूसिंह ने तत्कालीन विधायक के पुत्र सहित अन्य पर साजिश के आरोप लगाए थे, हालांकि पुलिस अनुसंधान में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। आरोपी सुखबीर के परिवार में हुई पुरानी हत्या का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी। घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था।

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