जानलेवा हमले के 6 दोषियों को 3-3 साल की कैद

जानलेवा हमले के 6 दोषियों को 3-3 साल की कैद
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भीलवाड़ा हलचल

महिला उत्पीड़न मामलों की कोर्ट के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के मामले में 6 आरोपियों को 3-3 साल के कारावास और 8,500-8,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार, 19 जुलाई 2017 को बागौर थाना क्षेत्र के लेसवा निवासी संतोषदेवी पर गोविंद सोनी, सत्यनारायण सोनी, बालीदेवी सोनी, पिंकी सोनी, रमेश सोनी और राधादेवी सोनी ने खेत जाते समय रोककर गाली-गलौज की, 5 लाख रुपए की मांग की और मना करने पर धारदार हथियार व लाठियों से हमला कर हाथ-पैर तोड़ दिए। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।


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