मेधा पाटकर को पांच महीने कारावास की सजा
X
By - vijay |1 July 2024 7:31 PM IST
दिल्ली साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता मेधा पाटकर को पांच महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यहा सजा उन्हें तत्कालीन केवीआईसी अध्यक्ष वीके सक्सेना (अब दिल्ली के उपराज्यपाल) द्वारा दायर मानहानि मामले में सुनाई गई है। कोर्ट ने मेधा पाटकर को वीके सक्सेना को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया ह
साकेत कोर्ट ने यह भी कहा कि मेधा पाटकर की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए उन्हें अधिक सजा नहीं दी जा रही है। न्यायाधीश ने कहा कि सजा पर 30 दिन तक रोक रहेगी।
वहीं, मेधा पाटकर का कहना है, "सच्चाई को कभी हराया नहीं जा सकता...हमने किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की है। हम सिर्फ अपना काम करते हैं...हम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे।"
Next Story
