अब सीधे नहीं करा सकेंगे धोखाधड़ी की FIR, पुलिस पहले करेगी यह काम- इलाहाबाद हाइकोर्ट ने दिए यह आदेश

X
By - राजकुमार माली |28 Jun 2024 9:07 PM IST
धोखाधड़ी के मामले की पुलिस अब सीधे एफआइआर दर्ज नहीं कर सकेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद अब इस तरह का शिकायती पत्र आने पर पहले उसकी सत्यता की जांच होगी। इसके साथ ही अभियोजन विभाग से राय ली जाएगी। इसके बाद ही एफआइआर लिखने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
अभियोजना निदेशालय ने इस संबंध में सभी डीएम, एसएसपी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। रुपयों के आपसी लेनदेन के साथ ही व्यापारिक साझेदारी के विवादों में सामान्यत: पीड़ित पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। कई बार लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं।
Next Story
