अमित शाह ने की नए कानूनों की समीक्षा, बोले- आपराधिक मामलों के निपटान के लिए तय हो समय सीमा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अधिकारियों के साथ नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सभी आपराधिक मामलों के पंजीकरण से लेकर उसको खत्म करने तक सभी चरणों के लिए समय सीमा तय की जाए। इसके लिए चरणवार अलर्ट जारी किए जाएं।
बैठक में अखिल भारतीय स्तर पर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस 2.0), फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस), जेल, न्यायालय, अभियोजन और फॉरेंसिक को आईसीजेएस 2.0 के साथ जोड़ने को लेकर चल रही प्रक्रिया को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, एनसीआरबी के निदेशक और गृह मंत्रालय, एनसीआरबी और एनआईसी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।d
कब लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून
एक जुलाई से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम देशभर में लागू हो गए हैं। इन कानूनों ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में अब 511 धाराओं के स्थान पर 358 धाराएं हैं। इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं, 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है, 82 अपराधों में दंड बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा की शुरुआत की गई है, 6 अपराधों में सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान है और 19 धाराओं को समाप्त किया गया है।