सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई गई रोक

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई गई रोक
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सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का प्रयोग किया था।

अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राहुल की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। राहुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कई फैसले हैं, जो कहते हैं कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है। मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी की ओर से दायर नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए।


झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैसले में शिकायत के संबंध में एक ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

क्या है मामला?

कांग्रेस नेता ने रांची की मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। बाद में राहुल ने हाईकोर्ट का रुख किया। यहां कोर्ट ने निचली अदालत में उनके खिलाफ आगे की किसी भी कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी किया।

हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट ने पाया था कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला बनता है और उन्हें चार फरवरी 2023 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। बाद में हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि राहुल के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए।

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