अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द , ग्राहक अब अपने खाते में न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल पाएंगे

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द , ग्राहक अब अपने खाते में न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल पाएंगे
X

दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक स्थित कारवार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक स्थित कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई की इस सख्त कार्रवाई का कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होना और कमाई की संभावना का न होना बताया गया है। बैंक की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इसे 23 जुलाई 2025 से सभी बैंकिंग गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अब अपने खाते में न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल पाएंगे।

मिलेगी पूरी राशि

आरबीआई ने बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि ‘सहकारी समितियों के पंजीयक, कर्नाटक’ से बैंक को बंद करने और इसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन की प्रक्रिया के तहत प्रत्येक जमाकर्ता ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम’ (DICGC) से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के 92.9 प्रतिशत जमाकर्ताओं के खाते में 5 लाख रुपये से कम राशि जमा है, जिन्हें DICGC के तहत पूरी राशि वापस मिलेगी।कर दिया है। आरबीआई की इस सख्त कार्रवाई का कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होना और कमाई की संभावना का न होना बताया गया है। बैंक की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इसे 23 जुलाई 2025 से सभी बैंकिंग गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अब अपने खाते में न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल पाएंगे।

Next Story