गुजरात में चार साल में जीएसटी चोरी के 12803 मामले दर्ज किए गए, 101 लोग गिरफ्तार
केंद्रीय कर अधिकारियों ने गुजरात में पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान जीएसटी चोरी के 12,803 मामले दर्ज किए और 101 लोगों को गिरफ्तार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। सीतारमण ने कहा, "गुजरात में, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 (31 अक्तूबर 2024 तक) के दौरान, केंद्रीय कर संरचनाओं की ओर से दर्ज जीएसटी चोरी के मामलों की संख्या 12,803 है।"
सीजीएसटी की धारा 69 के प्रावधानों के तहत 101 लोगों को किया गया गिरफ्तार
पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 अक्तूबर, 2024 तक गुजरात में जीएसटी चोरी के मामलों की संख्या पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में आईपीसी (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के तहत तीन एफआईआर दर्ज की गईं और इन एफआईआर में आठ लोगों के नाम शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जीएसटी चोरी के मामलों में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत 101 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्यसभा में एक अलग प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में जीएसटी संग्रह का ब्यौरा दिया।
2023-24 में सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये रहा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2023-24 में सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये रहा। 2.08 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए। 2022-23 में सकल जीएसटी राजस्व 18.08 लाख करोड़ रुपये रहा और 2.20 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए।
वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 में सकल संग्रह 14.83 लाख करोड़ रुपये और 11.37 लाख करोड़ रुपये रहा। इन दो वर्षों के दौरान क्रमशः 1.83 लाख करोड़ रुपये और 1.25 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए। चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-अक्तूबर) में सकल जीएसटी संग्रह 12.74 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 1.47 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया। शुद्ध जीएसटी संग्रह 11.27 लाख करोड़ रुपये रहा।