जावद की 'सुविधि रेयॉन्स' फैक्ट्री को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: निर्माण पर लगा स्टे हटा, 350 करोड़ का प्रोजेक्ट पकड़ेगा रफ्तार

नीमच/जावद ( हलचल)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जावद तहसील के मोरवन गांव में प्रस्तावित 'सुविधि रेयॉन्स मोरवन टेक्सटाइल फैक्ट्री' के निर्माण कार्य में आ रही कानूनी बाधा को दूर कर दिया है। न्यायालय ने फैक्ट्री के निर्माण पर लगे अंतरिम स्टे को हटाते हुए राज्य सरकार और फैक्ट्री प्रबंधन के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस आदेश के बाद लगभग 350 करोड़ रुपये की लागत वाली इस वृहद परियोजना का काम एक बार फिर शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
क्या था विवाद और हाईकोर्ट का स्टे?
मोरवन में बनने वाली इस टेक्सटाइल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों और किसान संगठनों ने मोर्चा खोल रखा था। नवंबर 2025 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का मुख्य आरोप था कि:
* जिस भूमि पर फैक्ट्री का निर्माण प्रस्तावित है, वह चरनोई (चारागाह) भूमि है।
* भूमि का डायवर्सन नियमों को ताक पर रखकर किया गया है।
* फैक्ट्री के जलस्रोतों और बांध के पास होने से भविष्य में पर्यावरण और जल संकट गहरा सकता है।
इन दलीलों के आधार पर हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को आदेश जारी कर निर्माण कार्य पर यथास्थिति (स्टे) बनाए रखने का निर्देश दिया था, जिससे काम पूरी तरह ठप हो गया था।
सरकार और फैक्ट्री प्रबंधन को मिली संजीवनी
हालिया सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों और सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए पक्ष का अवलोकन किया। स्टे हटने से फैक्ट्री प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में औद्योगिक विकास और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि, किसान संगठनों का विरोध अब भी जारी है। उनका तर्क है कि बांध और चारागाह की जमीन पर फैक्ट्री का निर्माण गांव के कृषि ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। फिलहाल, कानूनी हरी झंडी मिलने के बाद अब प्रशासन निर्माण कार्य को सुरक्षा के बीच आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
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