कंगना रनौत को हिमाचल हाईकोर्ट का नोटिस

कंगना रनौत को हिमाचल हाईकोर्ट का नोटिस
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शिमला| हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत के चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें गुरुवार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने प्रतिवादी रनौत को 21 अगस्त तक याचिका का जवाब देने के आदेश जारी किए।न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद आज यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने इस मामले में चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता नेगी के अनुसार उसने 14 मई, 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था।

नेगी ने कहा कि वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान नेगी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देने होंगे।उसे यह प्रमाणपत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। 15 मई, को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी।

नेगी के अनुसार 15 मई को उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के अनापत्ति प्रमाण पत्र चुनाव अधिकारी को सौंपे, लेकिन उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इनकार करते हुए कहा कि नामांकन में उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पऋ न लगना एक बड़ी त्रुटि है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता और बताया गया कि प्रार्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है।याचिकाकर्ता के अनुसार नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। नेगी के अनुसार यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी, जिस कारण उनका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता। उसने कहा कि यदि उन्हें चुनाव लडऩे का अवसर प्रदान किया जाता, तो संभवतः वह लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते। प्रार्थी ने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है, ताकि पुनः इस सीट के लिए चुनाव हो सकें।

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