ईंधन संकट: भारत सरकार ने लागू किया आवश्यक वस्तु अधिनियम, रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन के निर्देश


​नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहरा गया है। दुनिया भर में गैस, पेट्रोल और डीजल की भारी कमी के बीच भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने देश में गैस की किल्लत को रोकने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) लागू कर दिया है।

​औद्योगिक उपयोग पर रोक, सीधे एलपीजी पूल में जाएगी गैस

​केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट के अनुसार, अब रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट गैस का उपयोग औद्योगिक कार्यों या अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण के लिए नहीं कर सकेंगे। इस गैस को अब सीधे एलपीजी (LPG) पूल में भेजने का आदेश दिया गया है ताकि आम जनता के रसोई घरों में ईंधन की कमी न हो। सरकार का तर्क है कि घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसकी निरंतर उपलब्धता प्राथमिकता है।

​अब 21 दिन के अंतराल पर ही मिलेगा सिलेंडर

​बदलते वैश्विक हालातों के मद्देनजर घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दो सिलेंडरों की आपूर्ति के बीच का अंतर 15 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है।

​नया नियम: उपभोक्ता बुकिंग तो करा सकेंगे, लेकिन सिलेंडर की डिलीवरी पिछले सिलेंडर प्राप्ति के 21वें दिन ही होगी।

​सॉफ्टवेयर में बदलाव: इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने सिस्टम में इस नई व्यवस्था को अपडेट कर दिया है।

​कोटा: एक वर्ष में सब्सिडी वाले 12 और बिना सब्सिडी वाले 3 सिलेंडर (कुल 15) लेने का प्रावधान यथावत रहेगा।

​क्या है EC एक्ट और कितनी होगी सजा?

​यह अधिनियम जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कानून का उल्लंघन करने, जमाखोरी या कालाबाजारी करने पर 3 महीने से 7 साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य पदार्थों और ईंधन से जुड़े अपराधों में कम से कम 3 महीने की अनिवार्य सजा तय की गई है। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, बस वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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