⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब 'देरी' से मोटर दुर्घटना क्लेम केस खारिज नहीं होगा, पीड़ितों को मिली राहत!

इंदौर। सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन और घायल होने वालों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी मोटर दुर्घटना मुआवजा क्लेम को सिर्फ विलंब के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकेगा। इसके तहत देशभर के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और हाई कोर्ट को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-सीमा समाप्त होने के कारण किसी भी याचिका को खारिज न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166(3) को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। वर्तमान नियम के अनुसार, दुर्घटना के मामले में मुआवजा प्रकरण दुर्घटना की तारीख से छह माह के भीतर दाखिल करना होता था।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि लंबित याचिकाओं पर यह आदेश प्रभाव डालेगा और सुनवाई में तेजी लाई जानी चाहिए। देशभर में इसी मुद्दे पर कई याचिकाएं लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन मामलों की सुनवाई शीघ्रता से की जाएगी।
एडवोकेट राजेश खंडेलवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में हजारों प्रकरणों में राहत मिलेगी। अब दुर्घटना पीड़ित या मृतक के परिजन, जो समय सीमा की जानकारी न होने या अन्य कारणों से मुआवजा प्रकरण देर से दाखिल करते थे, उन्हें भी सुनवाई का अवसर मिलेगा।
