1 अप्रैल से नया आयकर कानून लागू, लेकिन रिटर्न को लेकर नहीं होगी परेशानी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा नया आयकर कानून 2025 भले ही 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो रहा हो, लेकिन आम आयकरदाताओं को फिलहाल रिटर्न फाइलिंग को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने साफ किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) की आय पर अभी भी पुराना आयकर अधिनियम 1961 ही लागू रहेगा।
पुराने नियमों के तहत ही भरना होगा रिटर्न
आयकर विभाग की ओर से जारी FAQ में स्पष्ट किया गया है कि
चालू वित्त वर्ष 2025-26 की आय का आकलन पुराने कानून के तहत होगा
ITR फॉर्म भी वही उपयोग होंगे जो वर्तमान में अधिसूचित हैं
नया कानून कब से होगा लागू
नया आयकर कानून केवल वित्त वर्ष 2026-27 (1 अप्रैल 2026 से आगे की आय) पर लागू होगा। यानी इस साल फाइल होने वाले रिटर्न पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
नए नियमों में क्या बदला
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधिसूचित नए नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं:
HRA (मकान किराया भत्ता)
50% छूट वाले शहरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है
बच्चों की शिक्षा भत्ता
बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह
हॉस्टल खर्च भत्ता
बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह
नई टर्मिनोलॉजी
“फाइनेंशियल ईयर” और “असेसमेंट ईयर” की जगह अब “टैक्स ईयर” शब्द इस्तेमाल होगा
अन्य महत्वपूर्ण बातें
जून 2026 से शुरू होने वाला एडवांस टैक्स नए कानून के तहत देना होगा
समय सीमा के बाद ITR भरने पर भी TDS रिफंड का दावा किया जा सकेगा
पुराने मामलों (जैसे AY 2024-25) में पुराना कानून ही लागू रहेगा
क्या है इसका मतलब
सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को सरल और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। हालांकि, नए नियमों में राहत के साथ-साथ अनुपालन (compliance) को भी सख्त किया गया है।
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