मद्रास हाई कोर्ट का केंद्र को सुझाव,: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध
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मद्रास हाई कोर्ट का केंद्र को सुझाव, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध पर विचार हो

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार को अहम सुझाव देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत में भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की संभावना तलाशी जानी चाहिए। अदालत ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री बेहद आसानी से उपलब्ध हो रही है, जिसका बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अदालत के अनुसार कम उम्र में इस तरह की सामग्री तक पहुंच बच्चों को कई तरह के ऑनलाइन खतरों की ओर धकेल सकती है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी सुझाव दिया कि केवल कानून बनाने तक सीमित न रहते हुए देशभर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं। इन अभियानों के जरिए अभिभावकों और बच्चों दोनों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों और ऑनलाइन सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए।

मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। अदालत का मानना है कि समय रहते सख्त कदम उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है।

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