दिल्ली में कल से 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे घर से काम

नई दिल्ली। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिये गुरुवार (18 दिसंबर) से 50 प्रतिशत 'वर्क-फ्रॉम-होम' सुनिश्चित करने के लिये दिशानिर्देश जारी किये। मिश्रा ने कहा कि ये निर्देश अस्पतालों, अग्निशमन सेवा, जेल प्रशासन, निजी परिवहन, बिजली और पानी विभागों, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण विभाग सहित ज़रूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के तहत काम बंद होने के कारण प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देगी। नये जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इससे पूर्व, दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति (सीएक्यूएम) की सिफारिश के बाद शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिये शहर भर के स्कूलों को 'हाइब्रिड मोड' में बदलने का निर्देश दिया था। साथ ही पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिये पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास की भी घोषणा की गयी थी।
आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लास में शामिल होने का विकल्प छात्रों और माता-पिता पर छोड़ा गया है। स्कूलों को यह जानकारी तुरंत माता-पिता तक पहुंचाने के लिये कहा गया है। यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा। कक्षा दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई हमेशा की तरह ऑफलाइन जारी रहेगी।
