संसद में ई-सिगरेट को लेकर हंगामा, भाजपा ने तृणमूल सांसद पर लगाया आरोप

संसद में ई-सिगरेट को लेकर हंगामा, भाजपा ने तृणमूल सांसद पर लगाया आरोप
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संसद में बुधवार को ई-सिगरेट को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद लोकसभा में ई-सिगरेट पी रहे थे। इस घटना के बाद सदन में तनावपूर्ण माहौल बन गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया और एक अज्ञात तृणमूल सांसद के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई गई।

सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019 के तहत ई-सिगरेट का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका पालन करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर है।

मंत्री ने यह भी बताया कि विभिन्न राज्यों में जब्त किए गए वेप उपकरणों में मेथम्फेटामाइन और केटामाइन जैसे मादक पदार्थ पाए जाने की खबरों के संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने किसी मामले की जांच नहीं की है।

हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कूरियर हबों पर निगरानी को मजबूत करने के लिए सरकार ने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और सीमा शुल्क एजेंसियां खुफिया जानकारी के आधार पर नियमित अभियान चलाती हैं। इसके तहत उन्नत यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) से यात्रियों की प्रोफाइलिंग, जोखिम-आधारित निरीक्षण और सामान व कंटेनर स्कैनिंग जैसी निगरानी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है।

मंत्री ने यह भी बताया कि नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित के9 (कुत्ते) दस्ते हवाई अड्डों पर तैनात हैं और नशीले पदार्थ जब्त होने पर कानून के अनुसार गिरफ्तारी और अभियोजन की कार्रवाई की जाती है।

इस विवाद के बाद संसद में ई-सिगरेट के उपयोग और लागू कानून को लेकर चर्चा और हंगामा जारी रहा।

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