दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मामले में सीआईसी का आदेश खारिज किया.जानकारी नहीं होगी सार्वजनिक’

दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मामले में सीआईसी का आदेश खारिज किया.जानकारी नहीं होगी सार्वजनिक’
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नई दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है।यह मामला 2016 में तब शुरू हुआ, जब सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी। माना जाता है कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीआईसी के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद जनवरी 2017 में पहली सुनवाई के दौरान इस पर रोक लगा दी गई थी।हाई कोर्ट के इस फैसले ने निजी शैक्षणिक जानकारी की गोपनीयता पर जोर देते हुए एक अहम मिसाल कायम की है। इस मामले ने पिछले कुछ वर्षों में काफी सुर्खियां बटोरी थीं, क्योंकि यह पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा हुआ था।

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