नए आपराधिक कानूनों से ज़मीनी स्तर पर पुलिस विभाग की कार्यकुशलता और ज़िम्मेदारी बढ़ेगी:शाह
नयी दिल्ली केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से ज़मीनी स्तर पर पुलिस विभाग की कार्यकुशलता और ज़िम्मेदारी बढ़ेगी।
श्री शाह ने सोमवार को यहां दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के निदेशक सहित गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से ज़मीनी स्तर पर पुलिस विभाग की कार्यकुशलता और ज़िम्मेदारी बढ़ेगी। गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 60 और 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की पूरी तथा निरंतर निगरानी होनी चाहिए और इस समयसीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जघन्य अपराधों के मामलों में वर्तमान दोषसिद्धि दर को कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाएं।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ई-समन को सीधे अदालत से ही प्रेषित किया जाना चाहिए और इनकी प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियोजन निदेशालय में नियुक्ति की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिए और किसी भी मामले में अपील के बारे में निर्णय अभियोजन निदेशालय द्वारा ही लिया जाए।