नकली भारतीय करेंसी केस में NIA की सख्ती, श्रीलंका में तैनात पाकिस्तानी डिप्लोमैट तलब

चेन्नई तमिलनाडु में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने नकली मुद्रा मामले में पाकिस्तानी राजनयिक आमिर जुबैर सिद्दीकी को समन जारी किया है। मामला 2018 का है। एनआईए ने सिद्दीकी और दो अन्य के खिलाफ नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) के प्रचलन में कथित संलिप्तता के लिए आरोप पत्र दायर किया था। सिद्दीकी वर्तमान में श्रीलंका में रहते हैं और पाकिस्तान उच्चायोग में सलाहकार (वीजा) के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 121ए और 489-बी के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज किया गया था। सिद्दीकी को फरार माना गया है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। कोर्ट ने अब सिद्दीकी को 15 अक्तूबर, 2025 तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
