SC गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाला आदेश वापस लिया

SC  गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाला आदेश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग बलात्कार पीड़िता को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाला आदेश वापस ले लिया. कोर्ट ने इस आदेश को 22 अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का उपयोग करते हुए पारित किया गया था, जिसमें कथित यौन उत्पीड़न के कारण 14 वर्षीय लड़की की 31 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी.भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के डीन को पीड़िता का गर्भपात कराने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने 22 अप्रैल के आदेश को वापस ले लिया जो पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी सर्वव्यापी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया, जिसमें 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी. अदालत ने पीड़िता की मां और मुंबई के सायन अस्पताल के डॉक्टरों के साथ एक चैंबर सुनवाई की, जिसे पहले अदालत ने गर्भपात करने का निर्देश दिया था.

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