SC से खारिज हेमंत सोरेन को प्रचार के लिए जमानत देने वाली याचिका

SC से खारिज हेमंत सोरेन को प्रचार के लिए जमानत देने वाली याचिका
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सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस लेते हैं। उन्होंने मौजूदा लोकसभा चुनाव में वोट के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। झारखंड में 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होना है।

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