SC की सख्ती: आवारा कुत्तों पर हलफनामा नहीं देने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब

SC की सख्ती: आवारा कुत्तों पर हलफनामा नहीं देने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब
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नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते मामले पर गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने सोमवार को स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि नोटिस जारी होने के बावजूद अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक हलफनामे दाखिल नहीं किए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

तीन जजों की विशेष पीठ — जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया — ने सुनवाई के दौरान बताया कि अब तक केवल दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी), पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने ही अपने हलफनामे दाखिल किए हैं।

🔹 सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश

22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का दायरा दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाकर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक किया था। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ा जाए, ताकि मानवीय तरीके से समस्या का समाधान हो सके।

अब जब राज्यों ने समय रहते अपने हलफनामे नहीं दिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई है और अगली सुनवाई में सभी मुख्य सचिवों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी है।

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